SC ने Adani-Hindenburg केस में सुनाया बड़ा फैसला, SIT को जांच सौंपने से किया इंकार
Adani Hindenburg Case: सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है. तीनों न्यायाधीशों ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है. न्यायालय के पास सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए सीमित शक्ति है. सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है. दरअसल सर्वोच्च न्यायलय में अडानी समूह के विरुद्ध आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
SEBI की जांच में दखल से SC का इंकार
बता दें कि अडानी समूह के खिलाफ याचिकाओं में मांग की गई थी कि अडानी केस की जांच एसआईटी या किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की. दरअसल अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार(3 जनवरी) को अपना आदेश सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में SEBI को 3 महीने के अंदर पेंडिंग 2 मामलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
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Supreme Court says there is no ground to transfer the investigation from SEBI to SIT.
— ANI (@ANI) January 3, 2024
एसआईटी से जांच कराने से इंकार
बता दें कि अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी को आदेश देने से मना कर दिया है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर विचार करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि अडानी-हिंडनबर्ग के 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है. बाकि बचे दो केसों की जांच पूरी करने के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गौतम अडानी ग्रुप ने शेयरों के मूल्यों में हेराफेरी की है. इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी. जिसके बाद अडानी समूह ने उनपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.
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