Electoral Bonds पर जानकारी देने के लिए SBI ने मांगा 30 जून तक का समय, SC ने 6 मार्च की दी थी डेडलाइन
SBI on Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था. दरअसल, एसबीआई ही चुनावी बॉन्ड जारी करता था. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया था असवैधानिक
बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था. खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से SBI ने अपने आवेदन में कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक विभिन्न पार्टियों को चंदे के लिए 22217 चुनाव बॉन्ड जारी किए गए हैं. भुनाए गए बांड को प्रत्येक चरण के आखिरी में अधिकृत शाखाओं द्वारा सीलबंद लिफाफे में मुंबई मुख्य शाखा में जमा किए गए थे. एसबीआई ने कहा कि दोनों सूचना साइलो की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 44,434 सेटों को डिकोड करना होगा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 3 हफ्ते का समय पूरी प्रोसेस के लिए पर्याप्त नहीं है.
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SBI में मिलते थे चुनावी बॉन्ड
बता दें कि मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत 2018 में की थी. चुनावी बॉन्ड स्कीम के जरिए चंदा ऐसे राजीनीतिक दल हासिल कर सकते थे. जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत रजिस्टर्ड हैं. जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक प्रतिशत से अधिक वोट मिले हों. इसके तहत कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था किसी पार्टी को चंदा दे सकती थी. ये बॉन्ड 1000, 10 हजार, 1 लाख और 1 करोड़ रुपये तक के हो सकते थे.
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