Sanjay Singh को नही मिली शपथ लेने की अनुमति, सभापति ने ये कह कर लगाई रोक

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Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर बड़ी गाज गिरी है. दरअसल आज यानी 5 फरवरी को उन्हे शपथ लेने से रोक दिया गया. आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या? दरअसल शपथ लेने राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति ने शपथ लेने से मना कर दिया. सभापति के मुताबिक ये मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है ऐसे में उन्हें शपथ लेने से रोक दिया गया. हालाकि कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आप नेता को राहत दी गई थी.

अंतरिम जमानत की डाली थी याचिका

बता दें गुरुवार यानी 1 फरवरी को ही आप नेता संजय सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. संजय सिंह ने 7 दिनो के लिए ये याचिका दायर की थी. उन्होंने ये देखते हुए बेल मांगी थी की वो 5 फरवरी को शपथ ले सके और साथ ही 3 दिनो तक सत्र का हिस्सा भी बन सके. वही आप नेता संजय सिंह के वकील रजत भारद्वाज का कहना है कि अंतरिम जमानत पर वो ज्यादा जोर नही दे रहें हैं. दरअसल 7 फरवरी को आप नेता को एक अन्य मामले के सुनवाई के सुनवाई और लिए सुल्तानपुर जाना है.

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वकील ने क्या कहा

आप नेता के वकील के मुताबिक उन्होंने सिर्फ इस बात पर जोर दिया की उन्हे आज यानी 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति मिल सके. हालाकि आज सभापति ने शपथ दिलाने से इंकार कर दिया. वहीं ईडी ने इस का विरोध भी कोर्ट के सामने नही किया था. हालाकि कोर्ट ने संजय सिंह सिंह के जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. और उन्हे सिर्फ आज के लिए अनुमति मिली थी.

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