संदेशखाली मामले में आया नया मोड़, बंगाल से खाली हाथ लौटी सीबीआई

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Sandeshkhali Case Update: पश्चिम बंगाल का चर्चित संदेशखाली केस में अब एक नया मोड़ सामने सामने आया है. दरअसल कलकत्ता कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल की सीआईडी ने संदेशखाली में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम पर हुए हमले का आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया. दरअसल आज केंद्रीय जाँच एजेंसी की टीम शेख शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बालों के साथ कोलकाता के सीआईडी दफ्तर पहुंची थी, लेकिन सीआईडी की टीम ने शेख शहजान को सीबीआई को देने से इंकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानि 6 मार्च को सुनवाई हो सकती है. बंगाल सरकार की ओर से मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेख सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से मामले को सामने रख जल्द सुनवाई करने की मांग रखी है. इस मामले में अभिषेख सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच के सामने मांग राखी.

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क्या था मामला

गौरतलब हो की कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निर्देशालय पर हुए हमले के मामले के केस को सीबीआई को सौंपने को कहा था. वहीँ कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई को शाम 4:30 बजे तक सौंपने के आदेश दिए थे. बता दें पश्मीं बंगाल सर्कार और ईडी ने 17 जनवरी को आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था.

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