RSS नेता मर्डर केस में PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा, कोर्ट ने 25 महीने बाद सुनाया फैसला
RSS activist Murder Case: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने PFI से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को वकील और आरएसएस नेता की हत्या मामलें में दोषी पाया था. दरअसल, रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्य हैं. मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने दी मौत की सजा
बता दें कि स्थानीय कोर्ट ने इस मामलें में 8 आरोपियों को शामिल पाया है. इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का गलत तरीके से रोकना) का दोषी पाया गया है. जबकि हत्या के वक्त 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे. इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया है.
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PFI सदस्यों को मिली सजा
दरअसल, कोर्ट ने नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था. इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है. बता दें कि रंजीत बीजेपी के ओबीसी मोर्चा से भी जुड़े थे. उनकी 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर में पत्नी और मां के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी.
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