Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश, ‘Nari Shakti Vandan Act’ दिया गया नाम, PM ने भी दिया बयान
Women Reservation in Lok Sabha: नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार (19 सितंबर) को देश के नए संसद भवन में नया महिला आरक्षण बिल पेश किया. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा की पहली बैठक में पेश किया. यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है. बता दें कि असल में इस कानून को 2026 से पहले लागू नहीं किया जा सकता है. इस कानून को व्यावहारिक तौर पर अगले परिसीमन अभ्यास के बाद ही पेश किया जा सकता है, जो 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद हो सकता है.
लोकसभा में पेश हुआ बिल
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की सीटों की संख्या 181 हो जाएगी. सदन में विधेयक को पारित करने के लिए चर्चा कल, 20 सितंबर को की जाएगी. इसके साथ ही सरकारी सूत्रों की मानें तो यह विधेयक को 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस विधेयक पर प्रधानमंत्री ने भी अपने रखे उन्होंने कहा, ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्य बनें.”
Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Law & Justice, Parliamentary Affairs and Culture Shri @arjunrammeghwal ji introduced the 128th Constitution Amendment Bill in the #LokSabha.
The 128th Constitution Amendment Bill, known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam. This bill advocates… pic.twitter.com/PhDqIB7Bpi— Office of Arjun Ram Meghwal (@OfficeofARM) September 19, 2023
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‘महिला आरक्षण बिल पर हो चुकी है चर्चा’
पीएम मोदी ने आगे कहा, “महिला आरक्षण बिल पर कई बार चर्चा हुई है अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में भी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था. जिसका वजह से कार्य संपन्न नहीं हो पाया था आज भगवान ने मुझे यह अवसर दिया है हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया विधेयक ला रही है.” बता दें कि संसद भवन का पांच दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ जहां केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में निचले सदन द्वारा दिन का पहला बिल पेश किया.
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