Rajpal Yadav को मिली अंतरिम जमानत, 2.5 करोड़ जमा करने के बाद जेल से रिहा, 18 मार्च तक का समय, पूरे पैसे लौटाए तो होगी पक्की रिहाई
2.5 करोड़ जमा करने पर जेल से रिहा, 18 मार्च तक पूरे 9 करोड़ लौटाए तो होगी पक्की रिहाई
Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव को राहत की सांस लेने का मौका मिल गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 16 फरवरी 2026 को उन्हें चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि यह जमानत कुछ शर्तों के साथ मिली है। राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में जेल में थे और अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी।
Rajpal Yadav: क्या है पूरा मामला
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कर्ज और चेक: साल 2010 के आसपास राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के लिए कर्ज लिया था, जिसके बदले उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये के कुल 7 चेक दिए थे।
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चेक बाउंस: बैंक में जमा करने पर ये सभी चेक बाउंस हो गए।
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निचली अदालत का फैसला: निचली अदालत ने राजपाल यादव को हर मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई और कुल करीब 9.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
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सरेंडर: कानूनी विकल्प समाप्त होने के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था।
Rajpal Yadav: अंतरिम जमानत और कोर्ट की शर्तें
राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी (19 फरवरी) में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तों पर राहत दी:
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तत्काल भुगतान: राजपाल को तुरंत 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया गया।
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कुल जमा राशि: पहले के 75 लाख और सोमवार के 1.75 करोड़ मिलाकर कुल 2.5 करोड़ रुपये जमा किए गए।
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समय सीमा: यह अंतरिम जमानत 18 मार्च 2026 तक के लिए है।
Rajpal Yadav: पक्की रिहाई की चुनौती
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बकाया राशि: अब तक 2.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, लेकिन कुल बकाया लगभग 9 करोड़ रुपये है। यानी अभी भी करीब 6.5 से 7 करोड़ रुपये और चुकाने हैं।
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कोर्ट का निर्देश: अगर राजपाल 18 मार्च से पहले पूरे पैसे लौटा देते हैं तो उन्हें स्थायी रिहाई मिल जाएगी।
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विफलता की स्थिति: अगर वे 18 मार्च तक पूरे पैसे नहीं चुका पाते हैं, तो उन्हें फिर से जेल वापस जाना होगा और सजा काटनी होगी।
Rajpal Yadav: करियर और वित्तीय स्थिति
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लोकप्रियता: राजपाल यादव “चुप चुप के”, “हंगामा”, “भूल भुलैया” जैसी कई हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
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संकट: 2010 में खुद की फिल्म बनाने की कोशिश के दौरान लिए गए कर्ज और प्रोजेक्ट के सफल न होने से वे वित्तीय समस्याओं में डूब गए।
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समर्थन: परिवार और प्रशंसकों के अलावा सोनू सूद जैसे साथी कलाकारों ने भी उनके प्रति समर्थन जताया है।
Rajpal Yadav: कानूनी पहलू और सबक
यह मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। यह सिखाता है कि:
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अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज न लें।
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चेक देते समय सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि खाते में पर्याप्त बैलेंस हो।
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कानूनी मामलों और कोर्ट के आदेशों को कभी हल्के में न लें।
निष्कर्ष: राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिलना एक राहत की बात है, जिससे वे परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। लेकिन असली चुनौती 18 मार्च से पहले शेष राशि जुटाने की है। उनके प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस समस्या से बाहर निकलें और करियर को फिर से पटरी पर लाएं।
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