Modi Surname पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे Rahul Gandhi

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Modi Surname Case: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ‘मोदी सरनेम’ मामले सूरत हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शनिवार (15 जुलाई) को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat HC) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को राहुल गांधी पर लगे मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में दोषी पाये जाने के कारण उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। फिलहाल, राहुल गांधी चुनाव लड़ने या सांसद बने रहने के लिए अयोग्य हैं।

क्या हैं मोदी सरनेम का मामला

2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ललित मोदी, नीरव मोदी नाम  लेते हुए मोदी नाम पर कटाक्ष किया था। जिसको लेकर गुजरात से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन राहुल गांधी को गुजरात की एक निचली अदालत में दोषी करार दे दिया था. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी रद्द हो गई थी।

2 साल की कैद की सजा

इस पूरे मामले में गुजरात के सूरत की एक निचली अदालत ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को मानहानि मामले का दोषी ठहराया था।  और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई थी। ताकि वह 30 दिनों के भीतर उन पर लगे आरोपों के खिलाफ अपील कर सकें। इसके बाद राहुल गांधी ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया। लेकिन सूरत सेशन कोर्ट से भी उनकी दोषसिध्दी याचिका 20 अप्रैल को खारिज कर दी गई। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी पर लगे आरोपों के बचाव में लगी याचिका को खारिज कर दिया था।

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