Rahul Gandhi की संसद सदस्यता बहाली के फैसले को SC में चुनौती, कहा- बरी होने तक रहेंगे अयोग्य घोषित

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Rahul Gandhi Lok Sabha Membership: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अधिवक्ता अशोक पांडे ने एक याचिका जारी करते हुए कहा कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102,191 के तहत अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हाईर कोर्ट की उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है.

लोकसभा अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध

गौरतलब है कि वकील अशोक पांडे ने याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष राहुल खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे. वहीं याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए.

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7 अगस्त को बहाल हुई थी सदस्यता

गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया गया था. वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना के जारी करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी थी. उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल की खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल किया था.

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