‘पूर्णेश खुद मोदी समाज से नहीं आते…’, मोदी सरनेम मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम पर दिए बयान के विवाद के मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने सर्वोच्च न्यायलय में बुधवार को 4 अगस्त को होने वाले सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल किया है. गौरतलब है की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने अप्रैल 2019 को कर्नाटक के एक चुनावी सभा को भाषण देते हुए कहा था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?” जिसके बाद 2019 में विधयक और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. जिसमे उनको सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिससे उनका सांसद का सदस्यता खत्म हो गई है।
बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी का दावा
मोदी उपनाम मानहानि केस के शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सर्वोच्च न्यायलय में 31 जुलाई को उत्तर दाखिल किया था. जिसमे उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की थी. पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल को राहत मिले इसका कोई आधार नहीं है. उनका आचरण घमंड से भरा है, उन्होंने बिना वजह के पुरे वर्ग को अपमानित किया है।
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सर्वोच्च न्यायलय क्यों गए है राहुल गाँधी?
मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से सजा मिलने और गुजरात हाईकोर्ट से राहत नही मिलने की वजह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जिसपर 4 अगस्त को सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था. राहुल गाँधी का कहना है की पूर्णेश मोदी ने मेरा भाषण सामने से नहीं सुना था, जिसकी वजह से वो गलत समझ गए है. सर्वोच्च न्यायलय में दाखिल उत्तर में उन्होंने कहा है कि पूर्णेश मोदी मूल रूप से मोदी समाज से नहीं आते है, मुझे इससे पहले किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है, माफ़ी नहीं मांगने की वजह से घमंडी कहना गलत होगा।
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