Pakistan में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान, अगले साल से इस तारीख को होगा मतदान

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Pakistan General Elections: पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने गुरुवार (2 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कि देश में 11 फरवरी, 2024 को आम चुनाव होंगे. पाकिस्तान में चुनाव को लेकर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई है. पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह काम 29 जनवरी तक पूरा हो जाएगा. दरअसल ये बात चुनाव आयोग के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे चुनाव करने वाली याचिका के सुनवाई के दौरान कहा है. बता दें कि पाकिस्तान में कानून है कि नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए.

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पीटीआई, मुनीर अहमद और इबाद द्वारा दायर याचिकाओं पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ैज ईसा, न्यायाधीश अमीन-उद-दीन खान और न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह की पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग से चुनाव स्पष्ट रुख मांगा. इस पर चुनाव आयोग के अधिवक्ता सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी. जिसके बाद ही चुनाव हो पाएगा. उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची 5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी.

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चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश हुए नाराज

पाकिस्तानी चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने शीर्ष अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने जनता की आसानी के लिए रविवार को मतदान कराने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया कि 11 फरवरी को चुनाव होंगे. वहीं इस दौरान चीफ जस्टिस ईसा ने पूछा कि क्या इस मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को बोर्ड में लिया गया था. जिस पर चुनाव आयोग के वकील स्वाति ने कहा कि हम राष्ट्रपति को बोर्ड में लेने के लिए बाध्य नहीं हैं. खबरों के अनुसार इसके बाद मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग पर नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और ईसीपी दोनों पाकिस्तानी हैं. फिर आप राष्ट्रपति से परामर्श करने में क्यों झिझक रही है? साथ ही उन्होंने अल्वी के साथ इस मामले पर चर्चा करने का निर्देश दिया.

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