Nuh Violence: भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई करे सरकार, VHP के प्रदर्शन पर Supreme Court का आदेश
Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में भड़के सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि रैली में भड़काऊ बयान देने पर सख्त कार्रवाई हो. संवेदनशील इलाके में कार्यक्रम आयोजित होने पर CCTV कैमरा सहित अतिरिक्त बल की तैनाती की जाए. दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) की रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।
VHP रैली के खिलाफ याचिका किसने दायर की?
वरिष्ठ वकील सीयू सिंह पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से कोर्ट में पेश हुए. वकील सीयू सिंह ने कोर्ट में कहा कि दक्षिणपंथी संगठनों बजरंग दल और VHP के दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में 23 प्रदर्शनों की घोषणा की गई है, जिससे तनाव फ़ैल सकता है।
जिसके बाद जज ने पूछा कि क्या आज सुबह में हुए कार्येक्रम में भड़काऊ भाषण दिए गए है? उत्तर में वकिल ने हां का जवाब दिया. वहीं दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बताया कि उन्हें अभी फाइल मिली है. मैंने अभी नहीं पढ़ा है. जज ने कहा कि हम दोनों ने नहीं पढ़ा है. हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।
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कोर्ट का आदेश
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि VHP के कार्यक्रम पर रोक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि राज्य ये सुनिश्चित करे की कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाए. जिसकी वजह से हिंसा फैले. गौरतलब है कि 31 जुलाई को वीएचपी के जुलूस को रोकने की कोशिश नूंह में एक भिड़ ने किया था जिसके बाद हिंसा भड़क गई. राज्य सरकार के अनुसार तकस116 लोगो की गिरफ़्तारी सांप्रदायिक हिंसा मामले में हो गई है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. तब तक के लिए कोर्ट ने कहा कि कोई हिंसक घटना इस वजह से नहीं होनी चाहिए, हमारे पुराने फैसले पर गौर किया जाए।
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