Nithari Case: सबूतों के अभाव में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली बरी, हाईकोर्ट ने जताई चिंता

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Nithari Killings: निठारी हत्याकांड सामने आने के बाद पूरा देश दहशत में आ गया था. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को दोनों दोषियों मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था. न्यायालय ने कहा कि मामला जितना निर्मम था, इसकी जांच उतनी ही ढीले तरीके से की गई. दोषियों को बरी करते समय न्यायालय ने कड़ी शब्दो में कहा कि नौकर कोली को विलेन की तरह फंसाया गया. जबकि जांच करने वालों का ध्यान मानव अंग तस्करी की संभावनाओं की ओर नहीं गया.

उच्च न्यायलय ने कही ये बात

कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल के पास से एक ऐसे आदमी को अरेस्ट किया गया था, जो किडनी मामले में आरोपी था. न्यायलय ने कहा कि जिस तरीके से मामले को हल्के में लिया गया, वह बेहद चिंताजनक है.अरेस्ट , इकबालिया बयान और बरामदगी को लेकर ध्यान नहीं दिया गया. उच्च न्यायलय ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि पुलिस रिमांड के 60 दिन बाद सुरेंद्र कोली का इकबालिया बयान लिया गया था. न पुलिस के टॉर्चर की जांच की गई. बिना मेडिकल जांच और कानूनी हेल्प दिए बिना सब कुछ किया गया.

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कोर्ट ने हत्याओं पर जताया दुख

कोर्ट ने बच्चों और महिलाओं की हत्याओं पर चिंता जतायी और कहा कि आरोपियों को सबूतों के अभाव में सजा नहीं दिया जा सकता. जांच में गड़बड़ हुई है, सबूतों को इकट्ठा करने में भी नियम का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि गरीब नौकर को फंसाकर जांच का आसान रास्ता चुना गया हो. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी मानव अंग तस्करी की संभावना को देखते हुए जांच की सिफारिश की थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

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