Nirav Modi को London हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब बैंक को चुकाने होंगे इतने करोड़ रुपये

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Nirav Modi News: लंदन हाई कोर्ट से भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को शुक्रवार (8 मार्च) को बड़ा झटका लगा है. लंदन के अदालत ने नीरव को आदेश देते हुए बैंक ऑफ इंडिया को 8 मिलियन डॉलर यानी 66 करोड़ रुपये वापस लौटाने का कहा है. इस मामले पर अदालत ने समरी जजमेंट भी जारी किया है. बता दें कि उन केसों में समरी जजमेंट जारी किया जाता है, जिनमें कोई एक पार्टी न्यायालय में मौजूद नहीं होती है. परंतु बिना फुल ट्रायल के भी अदालत मामले पर अपना फैसला देती है.

बैंक की अर्जी पर हुई सुनवाई

बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन हाईकोर्ट में भगोड़ा नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड FZE से 8 मिलियन डॉलर की वसूली के मामले में अर्जी दायर की थी. इस मामले पर कोर्ट ने शुक्रवार (8 मार्च) को अपना फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की कंपनी से वसूली का आदेश दिया है. लंदन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुनिया में जहां भी नीरव मोदी की प्रॉपर्टी मौजूद है, उसे नीलाम करके पैसे की वसूली की जा सकती है. फिलहाल नीरव मोदी यूके के थेमसाइड जेल में बंद है.

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जानिए पूरा मामला

दरअसल, बैंक ऑफ इंडिया से भगोड़ा हिरा व्यापारी नीरव मोदी की डायमंड कंपनी फायरस्टार डायमंड FZE ने कर्ज लिया था. बैंक ने 2018 में पैसे वापस मांगा था, परंतु वह पूरी रकम चुकाने में असफल रहा और बाद में लंदन भाग गया. बैंक ने नीरव मोदी से अपने पैसे की वसूली के लिए लंदन स्थित हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला शुक्रवार को आया है.

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