NewsClick प्रमुख ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रूख, UAPA के आरोपों को खारिज करने की अपील

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NewsClick: NewsClick के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. जिसमें कथित तौर पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के लिए UAPA अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस के विशेष स्पेशल सेल द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई. गुरुवार को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस  को FIR की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया था.

कपिल सिब्बल कर रहे है मामले की पैरवी

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा तत्काल सुनवाई की अपील की गई. दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूरे मामले का उल्लेख अदालत के समक्ष पेश किया. सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से याचिका को आज सूचीबद्ध करने का भी आग्रह किया.

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लोक अभियोजक ने किया FIR कॉपी देने का विरोध

प्रबीर पुरकायस्थ के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने दावा किया, कि FIR की प्रति पाना अभियुक्त का अधिकार है. Special Public Prosecutor अतुल श्रीवास्तव ने FIR के आवेदनों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा, कि मामला “संवेदनशील” है और जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है.

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