कोर्ट जाने की तैयारी में शरद गुट, कहा चुनाव आयोग का निर्णय SC के फैसले के खिलाफ

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NCP Symbol Name Row: चुनाव आयोग (ECI) द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के असली गुट को लेकर दिए गए फैसले के बाद, शरद पवार गुट भड़क गया है। ECI ने अजित पवार गुट को NCP का असली गुट माना है और उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ आवंटित किया है। शरद पवार गुट ने ECI के फैसले को ‘अनुचित’ और ‘अन्यायपूर्ण’ करार दिया है। गुट का दावा है कि ECI ने ‘सभी तथ्यों’ पर विचार नहीं किया और ‘अस्पष्ट’ आधार पर फैसला दिया। यही वजह है कि ECI पर ‘राजनीतिक दबाव’ में काम करने का आरोप लगाया गया है।

ये है सुप्रीम कोर्ट में याचिका का मुख्य दलील

शरद पवार गुट का तर्क है कि चुनाव आयोग का फैसला गलत है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि विधायक दल को राजनीतिक दल की संख्या के मुकाबले संख्या में नहीं गिना जा सकता। शरद पवार गुट का कहना है कि चुनाव आयोग ने इस फैसले का उल्लंघन किया है। शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

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जानिए शरद पवार ने क्या कहा?

चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न देने के फैसले पर शरद पवार ने कहा कि यह फैसला निराशाजनक और अप्रत्याशित है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हमें विश्वास है कि न्यायपालिका सच्चाई का साथ देगी। एनसीपी के कार्यकर्ता हताश न हों, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। यह केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास है।

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