सांसद Sanjay Singh 5 दिनों की ED रिमांड पर, जानिए कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?

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Sanjay Singh Remand: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर को भेज दिया. दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने सुनवाई के दौरान दस दिनों की रिमांड मांगी थी, परंतु पांच दिन की रिमांड दी गई. इस दौरान संजय सिंह अब 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे और इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी. दरअसल मामले की सुनवाई शुरू होते ही आप नेता संजय सिंह ने न्यायालय में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार रहे हैं. इसी वजह से ये लोग ऐसा करवा रहे हैं. वहीं सिंह का पक्ष रख रहे वकील मोहित माथुर ने कहा कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया ये बताया जाए, हमें रिमांड पेपर दिया जाए. सिंह के वकील की दलील पर ईडी ने कहा कि दें देंगे, इसके तुरंत बाद उन्हें रिमांड पेपर दिया गया.

जांच एजेंसी ने क्या कहा?

पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन हुए हैं. जिसमें कुल 2 करोड़ का लेन-देन हुआ है. ईडी के रिमांड पेपर में इंडो स्प्रिट से भी पैसे के ट्रांजेक्शन की बात कही गई है. जांच एजेंसी ने कहा कि सजंय सिंह के कर्मचारी सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया. दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की. जिसके बाद न्यायाधीश ने पूछा कि फोन तो आपने ले ही लिया है. फिर सीडीआर निकाल ही लेंगे तो उसमें कन्फ्रंट करेंगे. इसपर ईडी के वकील ने कहा कि सजंय सिंह के फोन से मिले नंबर और डेटा को लेकर हिरासत में पूछताछ जरूरी है.

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संजय सिंह की तरफ से वकील ने क्या कहा?

दरअसल ईडी ने रिमांड पेपर में 10 दिन की रिमांड की मांग की. परंतु जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि 7 दिन भी देंगे तो चलेगा. हमें 3 लोगों से संजय सिंह का आमना-सामना करवाना है. जिसपर संजय के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ये सिलसिला कभी नहीं थमने वाला. इनके स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा जो कि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आरोपी है. दोनों ही मामलों में गवाह बन गया है. उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है. संजय के वकील माथुर ने कहा कि दिनेश अरोड़ा इनके पास बीते एक साल से है. समीर महेंद्रू सीबीआई और ईडी केस में आरोपी है, उसको जमानत मिल गई. परंतु बेल का कोई विरोध नहीं किया गया. समीर महेंद्रू पर 3 करोड़ की घुस देने का आरोप है, परंतु उसको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया.

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संजय सिंह का कोर्ट को जवाब

बता दें कि न्यायालय ने सवाल किया कि क्या आपने फोन कब्जे में ले लिया? जिसपर ईडी के वकील ने हां में जवाब दिया. फिर कोर्ट ने कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर इसमें आरोपी के साथ इसका आमना-सामना कराने की क्या जरूरत बचती है. आप डेटा वैसे भी निकाल सकते है. वहीं सजंय सिंह ने ईडी के आरोप पर कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है? जब ईडी को लेन-देन की जानकारी काफी समय से है तो अभी गिरफ्चार क्यों किया?

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