नए साल से पहले होटल-रेस्टोरेंट के लिए निर्देश जारी, MP में सरकार हुई सख्त 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान
MP News: नया साल शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं. ऐसे में देश के अलग-अलग हिस्सों में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. इस खास मौके को लेकर एमपी सरकार पहले से ही सतर्क नजर आ रही है और होटल और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने वालों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाने वालों पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके चलते दोषियों को 3 साल तक की सजा और 100,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
नए साल से पहले सरकार हुई सतर्क!
मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन प्रदेश में नये साल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों पर कड़ी नजर रख रहा है. इसके तहत इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि आधुनिकता के चक्कर में राज्य की जनता हुक्का बार की ओर आकर्षित न हो. राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही सख्त कदम उठाए हैं और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है. इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसना भी गैरकानूनी कृत्य की श्रेणी में आएगा.
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नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 के नियमों का पालन नहीं करना हुक्का बार संचालकों को महंगा पड़ सकता है. इसके तहत होटल या रेस्टोरेंट संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं कानून को तोड़ने पर 3 साल तक की जेल की सजा के साथ-साथ 100,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते नए साल और आने वाले समय में कोई भी भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट लोगों को हुक्का नहीं परोस सकेगा.
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