पिता ही नहीं माता का नाम भी सर्टिफिकेट में जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक सुनाया फैसला
Mother Name In Educational Degrees: एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों पर जहां अभिभावक का नाम होता है. वहां, अब माता और पिता दोनों का नाम हो. हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहा कि केवल पिता के नाम का कोई मतलब नहीं है. जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि प्रमाण-पत्रों पर मुख्य भाग में माता-पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए. इसमें किसी प्रकार की बहस की जरूरत नहीं है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ये मामला है. हाई कोर्ट में ये याचिका लॉ ग्रेजुएट रितिका प्रसाद ने दाखिल की थी. लॉ स्टूडेंट का कहना था कि उन्होंने पांच साल के बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया था. जब कोर्स पूरा हो गया तो उन्हें जो डिग्री दी गई उसमें केवल पिता का नाम लिखा था माता का नहीं. रितिका का कहना था कि डिग्री पर मां और पिता दोनों का नाम होना चाहिए.
ये भी पढ़ें: Oscar Awards में नंगे पहुंचे John Cena, देखिये किसने बचाई WWE स्टार की इज्जत
कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि ये मामला देखने में सीधा लग सकता है पर इसके पूर्ण आयाम की चर्चा कि जाए तो ये एक बड़ा सामाजिक महत्व का मुद्दा है. इस संबंध में यूजीसी ने 6 जून 2014 को एक सर्कुलर जारी किया था परंतु इसकी अनदेखी की गई. कोर्ट ने इस पर भी खेद जताया है. यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है. इस मोहतल के अंदर ही उन्हें दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू करना है जिस पर मां और पिता दोनों का नाम हो. कोर्ट ने ये भी कहा कि यह गर्व की बात है कि आज बार में शामिल ज्यादातर युवाओं में लड़कियां हैं.
ये भी पढ़ें:- Jio जल्द ला रहा UPI पेमेंट, पेटीएम-फोनपे को मिलेगी कड़ी टक्कर
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें. आप हमें FACEBOOK,और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं.