Minimum Age to Contest Election: संसदीय समिति का सरकार को सुझाव, चुनाव लड़ने की उम्र 18 साल हो
Minimum Age to Contest Election: देश में हमेशा इस बात पर बहस होती रहती है कि देश में चुनाव में वोट डालने और चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए. एक संसदीय समिति ने 4 अगस्त को लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम करने की सिफारिश की है. समिति ने सिफारिश किया है कि इससे युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के अवसर अधिक मिलेंगे।
वर्तमान नियम के मुताबिक, देश में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा कम से कम 25 साल होनी चाहिए. जबकि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम 30 साल है. देश में हर नागरिक अभी 18 साल का होने पर वोट देने का अधिकार रखता है।
आयु सीमा 18 साल करने का सुझाव
संसद की स्थायी समिति ने देश में चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष करने की सिफारिश की है. जिसके लिए समिति ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का हवाला दिया है. संसद की स्थायी समिति ने कहा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों की प्रथाओं की देखने के बाद, समिति का मानना है कि चुनावों में उम्मीदवारी के लिए आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
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इसके पक्ष में नहीं है चुनाव आयोग
देश में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने पर चुनाव आयोग भी विचार कर चुका है. आयोग ने कहा था कि 18 वर्ष की आयु में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी उठाने के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की उम्मीद करना अवास्तविक है. आयोग ने वर्तमान नियम को सही ठहराया है. समिति के रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है. संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर चूका है. चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं और संसद की सदस्यता के लिए आयु की आवश्यकता को कम करने के पक्ष में नहीं है।
समिति ने फ़िनलैंड मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया है, समिति का कहना है कि युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने पर प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही समिति ने ‘फिनलैंड के नागरिकता शिक्षा के सफल मॉडल’ को अपनाने का सिफारिश भी किया है।
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