शराब घोटाले में Manish Sisodia को नहीं मिली राहत, Supreme Court ने खारिज की जमानत याचिका
Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उप-मुख्यमंत्री के पद रहते हुए मनीष सिसोदिया पर घोटाले के आरोप में सीबीआई ने करीब 6 महीने पहले उनको गिरफ्तार किया था. वहीं कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है. इसी बीच शुक्रवार को सर्वोच्च न्ययालय एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। लेकिन मनीष सिसोदिया को कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पा रही है, बता दें, कि न्यायालय ने नोटिस जारी कर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया का जमानत याचिका खारिज कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है. वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त में सुनवाई के दौरान सितंबर तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज किया
दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई को सिसोदिया पर चल रहे केस में उनके जरिए मांगी गई जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था. वहीं न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद लगता है कि वह स्थिर हैं. इसलिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। बता दें, कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई-प्रोफाइल आरोपी हैं. इस वजह से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
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सिसोदिया ने अपने जमानत याचिका में क्या कहा?
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका में दलील दी है कि इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत, यहां तक कि आरोप भी नहीं है कि किसी ने उन्हें रिश्वत दी है. आप नेता सिसोदिया का कहना है कि उनके जरिए रिश्वत मांगे जाने को साबित करने वाला कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है. इसके अलावा, घर पर की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान भी कुछ ऐसा नहीं मिला है, जो उन्हें आरोपी बनाता है.
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