हाई कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, शाहजहां शेख को बचाने का लगाया आरोप

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Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में सत्ता रूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दरअसल मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार (Mamta Banerjee) को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी शाहजहां शेख फरार नहीं हो सकता है और साथ ही टीएमसी सरकार उसे बचा नहीं सकती है. वहीं इस लताड़ के बाद सरफराज खान के साथ-साथ त्रिमूल कांग्रेस की भी मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही है.

इस मामले में हुई सुनवाई

हाई कोर्ट ने यह लताड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवेंदु अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई, जिसमें उन्होंने संदेशखाली जाने के लिए मंजूरी मांगी थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम सांदेसखाली की महिलाओं द्वारा की गई कई शिकायतें मिली है. हम इन शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. उन औरतों ने कई सारे मुद्दे उठाए हैं. बता दे सुनवाई के दौरान शिवेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने के लिए कोर्ट द्वारा अनुमति मिल गई.

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क्या बोले जस्टिस टीएस शिवगणनम

कानून मामले में न्यूज़ देने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि “हम आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहेंगे. वह कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता है.” हाईकोर्ट ने आगे कहा कि “वह आरोपी शेख सिर्फ लोगों के प्रतिनिधि हैं. वह लोगों के अच्छा काम करने के बाध्य हैं.” मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा की शुरुआती समय में ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख ने लोगों का नुकसान किया और वह भाग गया.

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