लोकसभा से निलंबन के बाद Mahua Moitra को एक और झटका, सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

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Mahua Moitra: टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को एक और झटका लगा है. उन्हें 30 दिन के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है. उन्हें 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. अब उन्हें नोटिस जारी कर बंगला खाली करने को कहा गया है.

क्या है मामला?

पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में एक कारोबारी से संसद में सवाल पूछने के लिए तोहफे और रिश्वत लेने का आरोप है. यह आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था. हालांकि, महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं. मोइत्रा ने आगे कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया. मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने हीरानंदानी के कहने पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए लोकसभा में सवाल पूछा था.

फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्हें 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. हालाँकि, मोइत्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जल्द ही टीएमसी नेता महुआ की याचिका पर सुनवाई कर सकता है. मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया.

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एथिक्स कमेटी ने क्या कहा?

आचार समिति के प्रस्ताव में कहा गया है कि “अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार, अवैध संतुष्टि स्वीकार करना एक संसद सदस्य के रूप में तृणमूल सांसद द्वारा और भी अधिक अशोभनीय पाया गया है, जो एक गंभीर दुष्कर्म के बराबर है और यह अत्यधिक निंदनीय आचरण है.” अब महुआ मोइत्रा को एक और झटका लगा है, उन्हें 30 दिन के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है.

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