Maharashtra News: ‘हिजाब बैन’ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया हस्टक्षेप करने से इंकार, क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी लड़कियां
Maharashtra News: मुंबई के चेम्बूर स्थित आचार्य मराठे कॉलेज ने ड्रेस कोड को लागू करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने कॉलेज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और छात्राओं द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। वास्तव में, इस महीने की शुरुआत में आचार्य मराठे कॉलेज में पढ़ने वाली 9 छात्राओं ने कॉलेज के उस आदेश का विरोध किया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं, वे कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का, नकाब या किसी अन्य धार्मिक पोशाक नहीं पहन सकते हैं और उन्हें कॉलेज के द्वारा जारी किए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
ड्रेस कोड का नोटिस शैक्षिक सत्र के शुरुआत में जारी किया गया था कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ड्रेस कोड वाला नियम कोई नया नहीं है, यह सिर्फ पहले से ही लागू है। कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या लेले ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है और सभी छात्र और छात्राओं के लिए एक सामान हैं जो कॉलेज में पढ़ने आते हैं।
हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की मांग
प्रिंसिपल ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि बच्चे कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियम का पालन करें सिर्फ हिजाब, नक़ाब या बुर्का ही नहीं बल्कि कॉलेज में अन्य धार्मिक पोशाक पहनने पर भी पाबंदी है। हमने कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से कॉलेज द्वारा जारी किए गए नियमों को लेकर बातचीत की तो छात्राओं का कहना था कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। ड्रेस कोड को लेकर कॉलेज की तरफ से निकल गया नियम गलत है। हम कॉलेज में हिजाब, बुर्का, या नक़ाब पहनना चाहते हैं। अगर हम हिजाब या बुर्का नहीं पहनते हैं तो हमें असहज महसूस होता है।
ये भी पढ़ें- Arvind Kejriwal Update: सीएम अरविंद केजरीवाल से CBI ने क्या-क्या पूछा? पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी अदालत
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें, आप हमें FACEBOOK, और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं।