Mafia Mukhtar Ansari को कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

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Mukhtar Ansari: उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. मुख्तार के अलावा उनके सहयोगी सोनू यादव को 5 वर्ष की सजा कोर्ट ने सुनाई है. इसके साथ ही सोनू पर भी न्यायालय ने 2 लाख का जुर्माना ठोका है. वहीं माफिया मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उम्मीद है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा.

न्यायालय ने मुख्तार को फिर सुनाया सजा

बता दें की एमपी-एमएलए अदालत के जज अरविंद मिश्र ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को 26 अक्टूबर को ही दोषी करार कर दिया था. वहीं आज कोर्ट ने सजा सुनाया है. मुख्तार ने मायूसी भरे लहजे में कहा कि हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, 2005 से मैं तो जेल में बंद हूं. दरअसल गाजीपुर न्यायालय से मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में लगातार सजा सुनाई गई है. इससे पहले गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर केस में भी सजा सुनाई थी.

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अब इस केस में मिली बाहुबली को सजा

गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को हुए मीर हसन अटैक केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं दोनों कांड के मुख्य केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था. इन दोनों ही मामले में पुलिस ने मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था. परंतु पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी. इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था. दरअसल अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है, साथ ही सजा भी सुनाई है.

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