Lok Sabha Polls 2024: दिल्ली में वोट डालने के लिए दी जाएगी Paid Leave, ईसीआई ने किया नोटिस जारी

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Lok Sabha Polls 2024: लोकसभा चुनाव 2024 एकदम करीब आ गए हैं, ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है भारी संख्या में जाकर वोट दें।उस दिन सभी काम को हटाकर सबसे पहले वोट करने जाएं। कोई बहाना ना बनाए इसलिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सवैतनिक अवकाश यानि पेड लीव का की घोषणा की है। चुनाव आयोग की मानें तो यह इसलिए किया गया है ताकि अधिकतम मतदान एक सही सरकार चुनने के लिए किया जा सके। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए यह ऐलान किया गया है। घोषणा के अनुसार, दिल्ली में रहने वाले सभी पात्र मतदाता, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के लोग भी शामिल हैं, जो राजधानी के भीतर कार्यरत हैं, मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

जान लें कि यह फैसला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत बताए गए नियमों के तहत ही लिए गए हैं। जिसमें यह बताया गया है कि भारी संख्या में मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर सकते हैं।

ईसीआई ने छुट्टी का किया जिक्र

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के इस आदेश का कार्यान्वयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बयान में छुट्टी प्रावधान की पारस्परिक प्रकृति को रेखांकित किया गया है, जिससे पड़ोसी राज्यों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को लाभ मिलता है और इसके विपरीत, उनकी संबंधित मतदान तिथियों के अनुरूप।

बिना किसी बाधा के डालें वोट

सवैतनिक अवकाश देने के पीछे का उद्देश्य मतदाता भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दिल्ली के निवासियों के बीच अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बयान में सार्वजनिक और निजी दोनों नियोक्ताओं द्वारा इस आदेश का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया गया कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के वोट डालने का अवसर मिले।

लगाया जाएगा जुर्माना 

इस निर्देश का अनुपालन न करने पर चेतावनी दी गई है कि संबंधित प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट जुर्माना और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले।

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