Kerala Blast के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को दस दिन की पुलिस कस्टडी, विदेशी साजिश और फंडिंग को लेकर होगी पूछताछ

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Kerala Blast: केरल के एर्नाकुलम जिले के कन्वेंशन सेंटर में 31 अक्टूबर को हुए आईईडी ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉमिनिक मार्टिन को अदालत ने दस दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. अदालत ने बम धमाके में एक मात्र आरोपी मार्टिन को सोमवार को पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया. प्रधान सत्र न्यायालय के जज हनी एम वर्गीस ने आरोपी डोमिनिक मार्टिन की 10 दिन की हिरासत की पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली है.

बम विस्फोट में हुई थी चार लोगों की मौत

बता दें कि 31 अक्टूबर को केरल के एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में तीन धमाके हुए थे. वहीं इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए आरोपी डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. दरअसल 31 अक्टूबर सुबह 9 बजे यह तीनों बम धमाके हुए. जानकारी के अनुसार जब बम धमाका हुआ उस समय ईसाई संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले करीब 2000 से अधिक लोग कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे. बता दें कि इस बम धमाके में चार लोगों की मौत हो गई और पचास से अधिक लोग घायल हो गए थे.

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मार्टिन से इंटरेनेशनल कनेक्शन को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ

बम धमाकों के आरोपी मार्टिन को अदालत में पुलिस ने पेश किया. इस दौरान पुलिस ने कहा कि उन्हें उसकी आय के स्रोतों, इंटरेनशनल कनेक्शन और बम धमाकों से जुड़े अन्य मामले में जानकारी जुटाने के लिए मार्टिन से पूछताछ की आवश्यकता है. पुलिस ने यह भी कहा कि सबूतों के आगे संग्रह के लिए आरोपियों को कुछ निश्चित स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए. बता दें कि आरोपी मार्टिन ने फिर से वकील की कानूनी सहायता से इनकार कर दिया. मार्टिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अलावा, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

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