कर्नाटक सरकार का फरमान, छात्रों को ढीली करनी होगी अपनी जेब

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कर्नाटक सरकार ने इस बार छात्रों के जेब पर वार किया है|GST कौंसिल ने हॉस्टल और पेइंग गेस्ट (PG) के ऊपर GST लगाने का फैसला लिया है. कर्नाटक के एडवांस रूलिंग्स प्राधिकरण (AAR) और वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्राधिकरण ने कहा कि राज्य अब हॉस्टल में रहने वालो को 12 प्रतिशत किराये का GST देना होगा. इससे पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता था.

GST नियम क्या है?

जीएसटी नियम के अनुसार, अगर कोई आवासीय आवास रहने के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा. हालांकि, AAR ने माना कि आवासीय आवास स्थायी रहने की एक जगह है और इनमें गेस्टहाउस, लॉज शामिल नहीं हैं. यदि कोई आवास एक कमरा प्रदान करता है और यदि लोग बिना किसी व्यक्तिगत रसोई सुविधा के एक ही कमरे में रहते है तो यह आवासीय आवास के दायरे में नहीं आता है.

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सरकार ने पहले ही जारी किया था अधिसूचना

जुलाई 2022 में सरकार के द्वारा एक अधिसूचना में, सरकार ने उन सभी होटलों और गेस्ट हाउसों के लिए जीएसटी छूट हटाने का आदेश दिया था , जिनका प्रतिदिन किराया 1 हजार रुपये तक है. अधिसूचना 18 जुलाई 2022 से प्रभावी थी. AAR ने बताया कि प्रति दिन 1 हजार रुपये से कम के हॉस्टल फीस को केवल एक निश्चित अवधि 17 जुलाई, 2022 तक जीएसटी से छूट दी गई थी. अब, छात्रावास के किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इन फैसलों से हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की जेब लागत बढ़ जाएगी.

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