देशद्रोही नहीं कहलाएंगे पूर्व पाक पीएम Imran Khan, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Imran Khan Case: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान पर लगा देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। इमरान खान तोशाखाना मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। जिससे उनका राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लग गया है, कोर्ट के इस फैसले से तय होगा, कि वह अगला आम चुनाव लड़ेंगे या उन्हें अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यदि हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत नहीं मिल पाती है। तो उन्हें तीन साल तक जेल में रहना होगा।

कोर्ट ने खारिज किया देशद्रोह का मुकदमा

इमरान खान की अपील के बाद, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजक राजद्रोह के आरोप दर्ज करने के लिए संघीय या प्रांतीय सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने में विफल रहे हैं। अदालत ने फैसला सुनाया, “कि आरोप बिना कानूनी अधिकार के हैं और इनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।” अदालत ने अधिकारियों को मामले को रद्द करने का निर्देश दिया। इमरान खान के वकील ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की।

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क्या था तोशाखाना मामला?

इमरान खान 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनें। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान रहे इमरान खान को 2017 के आम चुनावों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला था। इसी बीच सरकार में रहते हुए उन पर पाकिस्तान-मुस्लिम-लीग(नून) पार्टी ने सरकारी खजाने से महंगे उपहारों को बेचने व बेशकीमती भूखंड़ों को अपने करीबियों को आवंटित करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मार्च 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई थी। इससे पहले 5 अगस्त को, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) द्वारा दायर मामले में दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी।

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