Income Tax News: भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में टैक्स का बहुत महत्व है. कहा जाता है कि इस टैक्स की मदद से देश की सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं. इस संबंध में, आयकर विभाग एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और करदाताओं को समय-समय पर कर संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है. खबर है कि आयकर विभाग ने दिसंबर 2023 का इनकम टैक्स कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत कई अहम तारीखों का भी जिक्र है. करदाताओं को इन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने सभी आयकर दायित्वों को समय पर पूरा करना चाहिए.
दिसंबर में पूरा कर लें ये जरूरी काम
आयकर विभाग की ओर से जारी दिसंबर 2023 के कैलेंडर के मुताबिक 7 दिसंबर को जरूरी काम निपटाने होंगे. इस तारीख पर नवंबर महीने में काटा या वसूला गया टैक्स जमा किया जा सकता है. इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जहां टैक्स भुगतान के लिए आयकर चालान प्रस्तुत किया गया है, वहीं काटे गए या वसूले गए टैक्स की राशि का भुगतान किया जा सके.
यदि चालान जमा किए बिना नवंबर 2023 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया गया है तो फॉर्म 24जी 15 दिसंबर को सरकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है. इसके अलावा 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान भी इसी तारीख को किया जा सकता है. अक्टूबर माह में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी, धारा 194एम और धारा 194एस के तहत काटे गए कर के प्रमाण पत्र जारी करने की यह अंतिम तिथि है.
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दिसंबर के आखिरी दिनों में करें ये काम
आयकर विभाग की धारा 194-आईबी, धारा 194एम, धारा 194-आईए और धारा 194एस के तहत काटे गए चालान के संबंध में विवरण जमा करने के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है. विभाग का कहना है कि किसी भी तरह की दंडात्मक प्रक्रिया से बचने के लिए चालान-सह-विवरण समय पर जमा करना होगा. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकता है. जिन लोगों ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए मौका है.
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