Imran Khan अगले 5 साल के लिए राजनीति से Out, कोर्ट ने पूर्व PM को सुनाई 3 साल की सजा
Imran Khan Convicted: पकिस्तान के पूर्व वजीर-ए-आजम इमरान खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान की एक न्यायालय ने 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने पूर्व वजीर-ए-आजम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा. अदालत ने साथ ही कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर फर्जी जानकारी दी थी।
इस्लामाबाद स्थित डिस्ट्रिक्ट और सेशन न्यायालय के एडिशिनल जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं. इमरान खान ने जानबूझकर चुनाव आयोग को तोशाखाना उपहारों की फर्जी डिटेल जमा की थी और उन्हें भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाया गया है।
5 साल के राजनीति से बाहर इमरान
इमरान खान अगले 5 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं. तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब ने बताया है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर कोट लखपत जेल ले जाया गया है. इस मामले में इमरान खान पर सत्ता में रहने के दौरान सरकारी खजाने के सामानों को बेचने का आरोप है।
गौरतलब है की अदालत ने इमरान खान को चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत दोषी पाया है, जिसके लिए उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है. न्यायधीश दिलावर ने निर्देश दिया है की न्यायालय के आदेशों की एक कॉपी इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।
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पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने दी थी शिकायत
ये मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की शिकायत पर दायर किया गया था. चुनाव आयोग ने आरोप लगाया था कि इमरान खान गलत और मनगढ़ंत जानकारियों को साझा किया था. इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि 2.15 करोड़ रुपए में सभी गिफ्ट्स को सभी गिफ्ट्स को खरीदा था. जिसको बेचने पर 5.8 करोड़ रूपये मुले थे. जबकि जांच में खुलासा हुआ की 20 करोड़ से भी ज्यादा में सरे गिफ्ट्स बिके थे. इमरान खान को सजा मिलते ही प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने संसद को भंग करने का प्रस्ताव ला दिया है।
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