Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बार फिर से हिंदू पक्ष की जीत देखी गई है. दरअसल उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खट खटाया थे. लेकिन अब हाई कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है. इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी है.
हाई कोर्ट ने दिया फैसला
मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने जिला जज के 31 जनवरी के व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कराए जाने के फैसले को सही कर दिया है. हाइट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूजा पर रोक नहीं लगाई. वहीं हाइट कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से बड़ा झटका देखा जा रहा है.
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5 दिन चली थी बहस
दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुनाया. बता दें इस मामले में कोर्ट में कुल 5 वर्किंग डे बहस हुई थी. हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले में सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने अदालत में बहस की थी. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बहस की.
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