High Court on Kejriwal: शराब घोटाले में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली. दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतिम राहत वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले में फौरन सुनवाई नहीं की जा सकती है, कोर्ट ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के इस मामले में कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है.
कोर्ट ने क्या कहा
वही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि क्या पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल से कोई अतिरिक्त जानकारी हासिल हुई है यह नहीं? कोर्ट ने कहा कि उन पर आदेश देते समय कोर्ट को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है. साथ ही 2 अप्रैल तक इस मामले में जवाब भी तलब किया है.
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क्या बोले केजरीवाल
वही कोर्ट के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद कोई सबूत ढूंढना नहीं बल्कि खुद उन्हें और आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है. इस बात की दलील देते हुए उन्होंने फौरी तौर पर राहत की बात कोर्ट के सामने रखी. बता दे वहीं अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेजा था, वहीं अब इस मामले में कल क्या सुनवाई होती है इस पर सबकी नजर रहेगी.
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