ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ASI का सर्वे आज, रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया हैं। इसके साथ ही दो सप्ताह तक परिसर में किसी भी प्रकार की खुदाई करने पर भी रोक लगा दी है। आज सोमवार दोपहर दो बजे फिर मामले पर सुनवाई की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर एएसआई के अधिकारियों की टीम मस्जिद परिसर में पहुंची। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई के समय मस्जिद परिसर से प्राप्त ASI के सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा।
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हमें अपील का मौका नहीं मिला
मस्जिद की पैरवी कर रही अंजुमन कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा, कि शुक्रवार को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष को अपील का मौका ही नहीं मिला, और विवादित ढ़ांचे का सर्वे शुरू हो गया. उन्होंने कहा, अदालत के आदेश में खुदाई लिखा है, तो हमें आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका मिलना चाहिए। CJI ने सुनवाई के दौरान सवाल किया। कि क्या सर्वे के दौरान खुदाई होगी? जिसपर, यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया, कि सर्वे आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। इसमें निर्माण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं हिंदू पक्ष की और से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने बताया, कि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की खुदाई नहीं होगी।
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एक ईंट भी नहीं हटाई गई- तुषार मेहता
हुफैजा अहमदी ने सुनवाई पीठ से कहा, कि हमने सर्वे को दो-तीन रोकने का अनुरोध किया है, हमारा मानना है, कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है। सर्वे से पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए। वहीं अहमदी ने कहा, पश्चिमी दिशा की दीवार पर खुदाई हो रही है। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है. वहां कोई एक ईंट भी नहीं सरकाई है। वहीं तुषार मेहता ने कहा, कि एक सप्ताह तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस दौरान विपक्षी पक्ष हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
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