शहबाज शरीफ का पीएम पद से इस्तीफा,ये होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) बुधवार (9 अगस्त) को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से नेशनल असेंबली भंग करने की औपचारिक सिफारिश की. संसद के निचले सदन का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है. प्रमुख पाकिस्तानी समाचार एंजेसियों के मुताबिक, शहबाज शरीफ के इस्तीफा देने के बाद जलील अब्बास जिलानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं. जलील अब्बास जिलानी ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से उनके आवास पर मुलाकात की। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव रहे जलील अब्बास जिलानी अमेरिका और यूरोपीय संघ में राजदूत, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी उच्चायुक्त और भारत में पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं.
भंग क्यों होती है असेंबली?
पाकिस्तान के संविधान में निहित अनुच्छेद-52 के तहत केंद्र सरकार के पांच साल पूरे होने पर नेशनल असेंबली को भंग करना होता है. इसे साधारण भाषा में समझा जाए तो चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मान सकते हैं. इस संवैधानिक प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार पीएम या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकता है. अनुच्छेद-58 के अनुसार सदन के नेता को कार्यकाल का 5 वर्ष का समय पूरा होने के बाद सरकार को 48 घंटे के दौरान सरकार को भंग करना होता है। अन्यथा सरकार स्वत ही भंग हो जाती है।
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चुनाव आयोग की क्या भूमिका है?
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग होते ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग की भूमिका बढ़ जाती है. पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद-224 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होनें पर 60 दिन व समय से पहले सरकार भंग होने पर 90 दिनों के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। चुनावों को निष्पक्षता से संपन्न करवाने तथा अंतरिम सरकार के गठन के समय तक शासन को चलाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होती है।
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