Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की 5 याचिकाएं
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष (Gyanvapi Masjid Case) की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मुस्लिम पक्ष की ओर से HC में 5 याचिकाएं दाखिल की गईं. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पहले ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद HC ने मंगलवार को अपना आदेश दिया है.
हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल, 2021 के आदेश को चुनौती दी थी. इसी क्रम में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अपना फैसला सुनाया था. इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल सूट दायर किया था और 5 याचिकाएं दाखिल की थीं. हाई कोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मामले का निपटारा 6 महीने में हों
इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों पक्षों से साफ कहा है कि मामला 6 महीने के अंदर सुलझाया जाए और फिर उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं रद्द कर दीं. उन्होंने कहा कि अगर कोई पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं.
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21 दिसंबर को अगली सुनवाई
आपको बता दें कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की सर्वे रिपोर्ट ASI पहले ही वाराणसी की जिला अदालत को सौंप चुकी है. जिला अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी. सिविल कोर्ट ने 21 जुलाई को सर्वे की तारीख दी थी. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया. इसके तहत मस्जिद के गुंबदों, तहखानों, खंभों, दीवारों, इमारत की उम्र और प्रकृति की जांच की गई और फिर एएसआई के चार अधिकारियों की मौजूदगी में रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपी गई.
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