हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मामले में बड़ी जीत, जिला न्यायालय ने दी तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत
Gyanvapi Case News: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है. वाराणसी के जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत दे दी है. साथ ही जिला प्रशासन को इसके लिए सात दिनों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है. व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा. दरअसल, हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था.
हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत
बता दें कि 1993 के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था. एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी. ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा.
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#WATCH | Petitioners & Advocates representing the Hindu side in the Gyanvapi case show a victory sign after the court grants permission for puja in the 'Vyas Ka Tekhana'. pic.twitter.com/udzisYReXF
— ANI (@ANI) January 31, 2024
हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा?
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी. उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया. वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज फैसला हमारे पक्ष में रहा. जो पूजा-पाठ 1993 में बंद हो गया था उसको बहाल करने के लिए हम लोगों की जो मांग थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. पूजा-पाठ अब रोज शुरू होगा. हिंदू पक्ष द्वारा एक और प्रार्थना पत्र पर आज वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया.
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