Muslim युवक की बेरहमी से पिटाई पर गुजरात कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 पुलिसकर्मियों को जेल की सजा

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Gujarat News: गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल खेड़ा में 3 मुस्लिम पुरुषों की पिटाई के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में सुनवाई करते हुए में आज गुजरात के 4  पुलिसकर्मियों को जेल की सजा सुनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी पुलिसवालों को कोर्ट ने 14 दिनों की कारावास की सजा सुनाई है. और सभी पर 2000 रुपये के जुर्माना भी सजा के रूप में  लगाया है. हालांकि, इस मामले में आरोपियों के वकील ने आदेश के खिलाफ अपील दायर तीन महीने तक सजा पर रोक लगाने की अपील की है.

पुलिस से कानून व्यवस्था कायम रखने की उम्मीद

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की पीठ ने कहा, पुलिस से कानून व्यवस्था कायम करने की उम्मीद है. लेकिन पुलिसकर्मियों को कारावास की सजा आरोपों के कारण दी गई है. जो कि कानून का प्रावधान है. कोर्ट ने प्रत्येक पुलिसकर्मी को 14 दिनों के लिए जेल की सजा सुनाई है. और 2,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में तीन दिन अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे.

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मुस्लिम समुदाय के लोगों की पिटाई का मामला

बता दें, कि 4 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेला गांव में नवरात्रि उत्सव के दिन मुस्लिम युवकों की पिटाई की गई. गरबा के दौरान पथराव के मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें 3 मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पीटा गया. इस मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर, एक हैड-कांस्टेबल जबकि एक कांस्टेबल शामिल है. पुलिस वालों ने दलील में कहा, कि वे सभी पीडितों के परिवार को मुआवजा देने के लिए तैयार है, न्यायालय इसपर विचार करें.

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