कोचिंग संस्थानों पर सरकार ने उठाए सख्त कदम, अब ऐसा करने पर भरना होगा लाखों का जुर्माना

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Tuition Rules: भारत में कोचिंग के नाम पर कई तरह की ठगी की जाती है. कई संस्था बच्चों को अच्छे रैंक और दाखिले को लेकर कई झूठी उम्मीदें बांधती हैं. वहीं अब केंद्र सरकार ने ऐसी कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश (Tuition Rules) जारी किए हैं. अब कोई भी कोचिंग संस्था 16 साल या उससे कम उम्र के बाल बालाओं का एडमिशन नहीं ले सकता है. कोई भी कोचिंग संस्था किसी भी बालकों को अच्छे नंबर और रैंक का झूठा वादा नही कर सकते. ऐसा करने पर इनपर जुर्माना लगाया जाएगा.

16 से कम उम्र का नामांकन नही

जारी निर्देश में कहा गया है ‘कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा. कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते. संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते. विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए.’’

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निर्देश में क्या है?

वहीं जारी दिशा निर्देश के अनुसार “कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं.’’

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