कोयला घोटाले में पूर्व राज्यसभा सांसद को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया भारी-भरकम जुर्माना

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Coal Block Scam: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने यूपीए-2 में हुए कोयला घोटाले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राऊज ऐवेन्यू कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के कारण पूर्व कांग्रेस राज्यसभा सांसद को यह सजा सुनाई है। इसी मामले में उनके जुड़े उनके बेटे देवेंदर दर्डा और मै. JLD Yavatmal Energy Private Limited के डायरेक्टर मनोज कुमार जयसवाल को भी कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी 3-3 साल की सजा सुनाई है।

सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया

पूर्व सांसद विजय दर्डा को 4 साल की सजा सुनाने के साथ-साथ 15 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही घोटाले के आरोप में मंत्री के बेटे देवेंद्र दर्डा और JLD Yavatlal Energy Pvt. Limited के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल के खिलाफ भी 15-15 लाख रूपये के जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

 

इस तरीके से संलिप्त पाए गए दोषी

यह मामला वर्ष 2014 में जब केंद्र में यूपीए-2 की सरकार थी। उस समय सामने आया था। सीबीआई ने वर्ष 2014 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बाद में नए सिरे से जांच होने के बाद विजय दर्डा पर आरोप साबित हुआ। दर्डा ने अपने द्वारा प्रधानमंत्री के सामने पेश की गई रिपोर्ट में गलत तथ्यों का प्रयोग किया। जिसके खिलाफ यह फैसला सुनाया गया।

इन धाराओं के आधार पर हुई कार्रवाई

इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में 13 जुलाई को कोर्ट ने विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव समेत पांच अन्य आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था. जिनके खिलाफ कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों को दोषी पाने पर सजा सुनाई।

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