Nawaz Sharif: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अपने देश वापसी का रास्ता साफ हो गया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करप्शन करने के मामले में पूर्व पीएम को जमानत दे दिया है. पाकिस्तानी के एक सामाचार पत्र ‘द डॉन’ के अनुसार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ की याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें सुरक्षात्मक जमानत दे दी. रिपोर्ट्स के माने तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं. बता दें कि जुलाई 2018 में आय से अधिक संपत्ति मामले में नवाज शरीफ को 10 साल की जेल और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के साथ सहयोग नहीं करने के लिए एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.
हाईकोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा अपराधी
पाकिस्तान न्यायपालिका ने नवाज शरीफ को 24 दिसंबर, 2018 को 7 साल जेल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के बाद नवाज शरीफ को रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया. मार्च 2019 में नवाज को फिर जेल से रिहा किया था, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट की ओर से उन्हें अनुमति दिए जाने के बाद वे नवंबर 2019 में लंदन के लिए रवाना हो गए. इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में दोनों मामलों में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया. इसके बाद लंदन में भ्रष्टाचार के मामलों में नवाज़ को जेल की सज़ा मिली थी, पर इलाज के लिए नवाज लंदन चले गए और सज़ा से बचने के लिए तभी से लंदन में हैं.
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पहले ही हट गया था चुनाव लड़ने पर बैन
2017 में प्रधानमंत्री पद जाने के बाद पाकिस्तान कोर्ट ने नवाज के फिर से पाकिस्तान में चुनाव लड़ने और पीएम बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. पर कुछ महीने पहले नवाज को उस प्रतिबंध से राहत मिल गई थी. जुलाई में पाकिस्तान सरकार के तत्कालीन कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार ने देश के चुनावी कानून में संशोधन कर नवाज़ पर आजीवन चुनाव न लड़ सकने के बैन को खत्म कर दिया था. अगले साल जनवरी में होने वाले पाकिस्तान चुनाव में नवाज़ चुनाव लड़ सकते हैं.
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