Delhi Service Bill पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश Ranjan Gogoi बोले, ‘यह कहना गलत कि यह मामला कोर्ट में…’
Ranjan Gogoi On Delhi Service Bill: राज्यसभा में 7 अगस्त को दिल्ली सेवा वाले बिल पर चर्चा के दौरान सांसद और पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन किया है. गोगोई ने कहा कि मेरे लिए बिल सही है. किसी के लिए गलत हो सकता है. सदस्य अपने पार्टी के हिसाब से अपना मत रखते हैं।रंजन गोगोई ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है, इस पर सदन में बिल नहीं लाया जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है, दो प्रश्न जो संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना-देना नहीं है. गोगोई ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से सही है।
रंजन गोगोई ने क्या कहा?
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश आज जिस स्थिति में है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है. संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार सविधान ने दिया है।
#WATCH | "…To me the bill is correct, right…," says Rajya Sabha MP and former CJI Ranjan Gogoi on The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. pic.twitter.com/uDZYZMbLdM
— ANI (@ANI) August 7, 2023
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पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है बिल
मई महीने में केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया था, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा. जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया था. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 3 अगस्त को लोकसभा से पारित हो गया था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के संबंध में जारी अध्यादेश का जगह लेगा. दिल्ली की सरकार इसका विरोध कर रही है. आप समेत सभी विपक्षी गठबंधन ने संसद में इसका विरोध किया है।
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