आखिरी तारीख से पहले File करें ITR, नहीं तो झेलनी पड़ सकती हैं जुर्माने से लेकर जेल परेशानियां

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ITR File:  वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख करीब आ रही है. अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको ये काम जल्द कर लेना चाहिए. आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो ये काम जल्द निपटा लें. बता दें, अगर आप समय सीमा से पहले यह काम पूरा नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना होगा.

चुकाना पड़ सकता है भारी जुर्माना

SAG इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने हाल ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा, समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. वहीं अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. आईटीआर दाखिल करते समय कम इनकम बताने पर भी 50 फीसदी से 200 फीसदी का जुर्माना है.

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समय पर नहीं किया फाइल तो होगी जेल

एक्सपर्ट्स की मानें तो रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिसमें तीन महीने से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है. वहीं समय पर आईटीआर फाइल न करने से टैक्स रिफंड में भी देरी होगी. इसके अलावा अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसके लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है.

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