उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री के बेटे को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा
उत्तरप्रदेश के आज़मगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अधिवक्ता राज नारायण सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। आलोक यादव पर सजा के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 28 अप्रैल को पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे के साथ चार अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।.
इस तरीके से रची हत्या की साजिश
आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग छह बजे कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राज नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजनारायण सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री के बेटे व अन्य चार आरोपियों के खिलाफ हत्या करने व साजिश रचने की शिकायत दर्ज करवाई थी। करीब 8 साल की लंबी जांच व कोर्ट की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुनिश्चित किया।
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मृतक व आरोपी के परिवार के थे अच्छे संबंध
पूरे मामले के दौरान पेश किए गए तथ्यों की विवेचना के वक्त यह तथ्य सामने आया, कि पूर्व मंत्री की पुत्री की शादी राज नारायण सिंह ने अपने किसी करीबी परिचित के घर में करवाई थी। लेकिन कुछ समय के बाद अंगद यादव की पुत्री के घर में विवाद होने के बाद राज नारायण सिंह व अंगद सिंह यादव के बीच नाराजगी हो गई।
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नाराजगी इस कदर बढ़ी कि इसी दुश्मनी के कारण 19 दिसंबर 2015 को अंगद सिंह के पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर राज नारायण सिंह की हत्या कर दी. इस मामले प्राथमिक जांच के दौरान पुलिस ने पहले पूर्व विधायक अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह तथा अरुण यादव के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। बाद में सबूतों के आधार पर पुलिस ने और कार्रवाई की। जिसके बाद अंगद यादव के पुत्र आलोक यादव को भी मामले में दोषी ठहराया गया।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 14 गवाहों को न्यायालय में पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने एमपी एमएलए स्पेशल अदालत के जज ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी आलोक यादव को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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