Electoral Bond पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया तगड़ा एक्शन, एसबीआई से मांगी सब रिपोर्ट

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Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसपर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है. बैन लगाते हुए कोर्ट ने कहा की ये आरटीआई कानून का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर बैन लगाते हुए एसबीआई से कहा है की 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी साझा करने.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

बता दें इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल चार याचिका दायर की गई थी. इन चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया. इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के महीने में ही सुनवाई की थी. वहीं नवंबर में उन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. वहीं गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने इसपर फैसला सुनाया.

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क्या आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि “सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी. लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ता. यह योजना RTI का उल्लंघन है.” कोर्ट ने आगे कहा कि “चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19 1(a) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है. हालांकि, हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता. राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं.”

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