शराब नीति मामले में AAP को आरोपी बनाएगी ED और CBI, सुप्रीम कोर्ट में पेश की दलीलें

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Delhi Liquor Policy: दिल्ली की आबकारी नीति मामले पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय एजेंसी सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील पेश की. जिसमें   कहा गया, कि आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने पर जांच एजेंसियां विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने ED से पूछा, कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं की गई है? जिस पर कोर्ट का कहना था, कि किसी को भी बिना आरोप सिध्द किए इस तरह लंबे समय तक जेल रखना गलत है.

सॉलिसिटर जनरल ने रखा पक्ष

दोनों प्रमुख जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने सरकार का पक्ष रखा. जिसपर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की सुनवाई पीठ से कहा, ”उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं, कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के विषय पर विचार कर रही हैं.” हालांकि, पीठ ने एस वी राजू से मंगलवार 17 अक्टूबर को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आप के खिलाफ आरोप समान होंगे या फिर अलग-अलग आरोप होंगे.

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बीजेपी के विरोध की मिल रही सजा

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI और ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है. जिसपर, आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कि सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई. लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला. उसके बाद मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए गए. लेकिन उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला. लेकिन आज बीजेपी के विरोध करने की सजा संजय सिंह को मिल रही है.

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