चुनावी रैलियों में बच्चों की ‘No Entry’…, Election Commission ने जारी की सख्त गाइडलाइन्स

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ECI Guidelines: भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार (5 फरवरी) को राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार केर लिए कई सख्त गाइडलाइन्स पेश किया है. आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल पोस्टर-पर्चों सहित प्रचार की किसी भी सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें. निर्वाचन आयोग ने कहा कि दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अन्यथा आयोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा.

रैलियों में बच्चों की होगी ‘नो एंट्री’

चुनाव आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए. चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हों. आयोग ने आगे कहा कि किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी यह प्रतिबंध लागू है. जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है.

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किस हालात में लागू नहीं होगी ये गाइडलाइन?

चुनाव आयोग ने कहा कि यदि कोई नेता जो किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है. अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ उसके समीप केवल मौजूद होता है तो इस परिस्थिति में यह दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उम्मीदवार पर बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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