बाहुबली नेता Dhananjay Singh को 7 साल की सजा, पूर्व सांसद क्या लड़ पाएंगे चुनाव?

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Dhananjay Singh Jail: उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्हें गुरुवार (6 मार्च) को अपहरण और रंगदारी के मामले में ये सजा सुनाई गई. दरअसल, एक दिन पहले ही धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया था. अउन्हें ये सजा पर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार ने सुनाई.

एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था मामला

बता दें कि बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी और घटिया क्वालिटी के मैटेरियल इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. अपहरण और रंगदारी के मामले में उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. खास बात यह है कि धनंजय सिंह ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था. उन्होंने ‘जीतेगा जौनपुर’ के कैप्शन के साथ पोस्टर भी जारी किया था, परंतु अब उन्हें कोर्ट से झटका लग गया है.

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क्या कहता है नियम?

दरअसल, पूर्व सांसद धनंजय सिंह अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नियमानुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) में इसका उल्लेख किया गया है. इसके अनुसार, दोषी पाए जाने पर किसी सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म होने के साथ-साथ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य होने का प्रावधान है.

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