दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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Tahir Hussain: साल 2020 का दिल्ली दंगा आपको याद होगा. इस दंगे के मुख्य आरोपी के रूप में पकड़े गए पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने सजा सुनाया थी. वही आज ताहिर हुसैन को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है, दरअसल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ताहिर के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही था. इसके साथ ही कोर्ट ने सामने रखे सबूत को देखते हुए कोर्ट ने ये भी देखा कि पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगों के लिए पैसे भी दिए थे.

याचिका हुई खारिज

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा की इस मामले फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगा की ताहिर हुसैन पर लगाए गए आरोप आतंकवादी कृत्य नहीं थे. मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपाई ने सुनवाई के दौरान कहा कि “सरकारी अभियोजक को सुनने और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी को देखने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं.”

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लगे थे ये आरोप

बता दें दिल्ली दंगे में आरोपी ताहिर पर कई तरह के आरोप लगे थे. वहीं गवाहों ने कोर्ट में बताया था की किस तरह से ताहिर ने अपने छत पर पेट्रोल रख बम बनाया और उसके लिए लोगों को उकसाया था. कोर्ट ने कहा कि “यह भी रिकॉर्ड में है कि आवेदक ने कथित घटनाओं से सिर्फ दो दिन पहले अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर जारी कराई थी. उसका इस्तेमाल किया था. उसके घर से इस्तेमाल किए गए 22 कारतूस बरामद किए गए थे.”

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