पराली जलाने के मामले में Supreme Court ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- प्रदूषण फैलाना बंद करें

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Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण के आमजन का जीवन काफी दुभर हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 नवंबर) को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा, साथ ही उसे तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा, कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती है. “हम चाहते हैं, कि पराली जलाना बंद हो. हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है. लेकिन इसे रोका जाना चाहिए. जिसके लिए तुरंत प्रभाव से कुछ करना होगा.

AAP ने कहा, हरियाणा जिम्मेदार

“इस साल दिल्ली में पिछले आठ सालों में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता है. आंकड़े बताते हैं, कि दिल्ली में प्रदूषण में 31 फीसदी की गिरावट आई है. CAQM के मुताबिक, पराली जलाने में 50-67 फीसदी की कमी आई है. “आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, वह यहां से 500 किमी दूर है और हरियाणा में जो पराली जल रही है वह 100 किमी दूर है.”

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पड़ोसी राज्य समन्वय स्थापित करें

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय SHO को DGP और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने पर अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया. शीर्ष अदालत ने कहा, कि पहले के आदेश के अनुसार स्थापित एक स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और सरकार को इसकी मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसने मुख्य सचिवों से पूछा, कि क्या राज्यों को प्रदूषण के मुद्दे पर भौतिक रूप से बैठक करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई शुक्रवार, 10 नवंबर को तय की है.

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